मथुरा, जुलाई 16 -- छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को एडीजे/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संतोष कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड में से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। एडीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि नौ जुलाई 2025 को सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहने वाली बालिका के पिता द्वारा दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा था कि आठ जुलाई को वह अपनी किराने की दुकान का सामान लेने छाता गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी और छह वर्षीय बेटी थी। लौटकर आए तो पत्नी ने बताया कि बेटी को अमानुल्लापुर निवासी रिजवान मोबाइल दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया और दुकान के बगल में बनी गैलरी में ले जाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी को खोजती हुई उनकी पत्न...