अंबेडकर नगर, मार्च 28 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। माता-पिता के लिए खाना लेकर जा रही दलित बालिका को रास्ते में रोक कर दुराचार करने का असफल प्रयास करने के बहुचर्चित मामले में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने दंडित किया। दुराचार में दोषी को छह वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करते हुए 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला पांच वर्ष पूर्व बेवाना थाना क्षेत्र का है। बेवाना थाना क्षेत्र में दलित 13 वर्षीय बालिका के साथ सात नवम्बर 2018 की शाम को उस समय दुराचार करने का प्रयास किया था जिस समय वह धान की पिटाई कर रहे अपने माता-पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी। हुसैनपुर सकरवारी निवासी कुलदीप पुत्र हौसिला प्रसाद निषाद ने रास्ते में ही रोक कर गन्ने के खेत में ले जाकर दुराचार करने का प्रयास किया किन्तु बालि...