अंबेडकर नगर, अगस्त 9 -- सद्दरपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ हुई छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले में इब्राहिमपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला करीब दो माह पूर्व का है। पीड़िता की मां के अनुसार, बीते 16 जून को शाम करीब पांच बजे उनका परिवार खेत में काम करने गया था। इस दौरान उनकी 16 वर्षीय पुत्री गन्ने के खेत में घास काट रही थी। आरोप है कि आरोपी राम प्रकाश पुत्र गोपी निवासी अवसानपुर मांझा थाना इब्राहिमपुर ने किशोरी से अश्लील हरकतें कीं और कपड़े फाड़कर दुराचार का प्रयास किया था। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला था। थाना पुलिस में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने अदालत की शरण ली थी। अधिवक्ता राधाकृष्ण पांडेय ने बताया कि पुलिस की कार्यशैली शुरू से ही...