हरदोई, मई 30 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट यशपाल ने बालिका के अपहरण और उससे दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सुभाष निवासी ग्राम सूरतखेड़ा मजरा हथौड़ा थाना कछौना को दोषसिद्ध घोषित करते हुए सात साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने 20 हजार अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी ने बताया कि वादी मुकदमा की नाबालिग बेटी को उसके गांव का सुभाष 15 दिसम्बर 2015 को भगा ले गया था। वादी ने काफी तलाशा लेकिन बेटी नहीं मिली। 18 दिसम्बर को बालिका गांव के बाहर शिवराम के बाग में अचेत एवं अस्वस्थ अवस्था में मिली। यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास घटना की रिपोर्ट उसी दिन थाना कछौना पर दर्ज कराई गई। शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी की ओर से पेश किए गए गवाहों, साक्ष्यों एवं तर्को...