रिषिकेष, अक्टूबर 11 -- हरिचंद गुप्ता बालिका इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिबंध, पॉक्सो ऐक्ट, बाल अधिकारों सहित अन्य कानूनों की जानकारी दी गई। रेलवे मार्ग स्थित हरिचंद गुप्ता बालिका इंटर कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में यह शिविर आयोजित किया गया। तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव अभिषेक मिश्रा ने कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह निषेध है, 2006 अधिनियम के तहत बाल विभाग को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बालिका दिवस पर पॉक्सो ऐक्ट, बालिका अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी। मौके पर पराविधि अमिता चौहान, विभा नामदेव, प्रधानाचार्या पूनम रानी शर्मा, सपना, संध्या गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

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