बदायूं, जुलाई 21 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक दिनेश तिवारी ने आरोपी बालक को एक दूसरे बच्चे से कुकर्म करने को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को 10 दस साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 30 हजार रुपए जुर्माना डाला है। जुर्माने की धनराशि पीड़ित को देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी द्वारा थाना बिसौली पर दिनांक 13 मई 2016 को तहरीर दी। कहा कि 9 मई 2016 को बिसौली कोतवाली के गांव पनौरी में उसका बाग है। उसका 11 साल का बेटा पूवाह्न 11.30 बजे बाद में आम लेने गया था। इसी बीच गांव का ही बालक वहां पहुंचा और उसके बेटे को जबरन उठाकर बाग के पास मक्का के खेत में ले गया। चाकू दिखाकर कुकर्म किया। विरोध करने पर मारा। धमकी दी कि किसी से कहा तो जान से मार दूंगा। कुकर्म करने के उसका...