गोपालगंज, सितम्बर 18 -- चाकू से जानलेवा हमला कर 22.5 हजार रुपए लूटने के मामले का आरोपी है किशोर किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज की कोर्ट ने सवा वर्ष पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपित विधि विरुद्ध बालक को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर कांड में संलिप्त पाते हुए मस्जिद में 40 दिन तक सेवा करने की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि हथुआ थाने के मोतीपुर चिक टोली के इरफान अहमद पर गत 24 जून 2024 को चाकू से जानलेवा हमला कर 22 हजार 5 सौ रुपए लूट लिए गए थे। मामले को लेकर उन्होंने किशोर सहित अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान विधिविरुद्ध बालक ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसे माफ कर सुधरने ...