बालक की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 60 हजार जुर्माना
गोंडा, अगस्त 27 -- गोण्डा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश दानिश हसनैन ने आठ वर्षीय बालक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और साठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी अमित पाठक के अनुसार वादी राजेन्द्र यादव निवासी पण्डित पुरवा (पसका) थाना परसपुर ने इस आशय की तहरीर दी थी। इसके मुताबिक उसके आठ साल के बेटे दीपांशु यादव की रंजिश में हत्या कर दी गई। गांव के गिरधारी लाल पुत्र राम खेलावन नमकीन दिलाने के बहाने ले गए और गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद बेटे का शव गन्ने के खेत के किनारे छोड़ कर भाग आए। गिरधारी लाल को बेटे दीपांशु के साथ गांव के रमेश पुत्र धर्मराज ने देखा था। यह घटना दिनाक 22 नवंबर 2021 समय करीब 4 बजे के आस-पास की है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा द...
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