लखीमपुरखीरी, अप्रैल 10 -- बेटी के विवाह से इनकार करने पर सात वर्ष के बालक को घर से बुला ले जाकर और गला दबा कर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास समेत 60000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी महेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के प्रेमनगर के रहने वाले वारिस ने अपनी पुत्री का विवाह निघासन थाना क्षेत्र के ही प्रीतमपुरवा गांव के रहने वाले दीपू उर्फ रियासत शाह से तय की थी। लेकिन बाद में उसकी आवारागर्दी और चालचलन देखकर वारिस ने विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर दीपू और एक अन्य किशोर 9 जुलाई 2015 की शाम वारिस के बेटे सात वर्षीय सोहिल को घुमाने के बहाने घर से बुलाकर ले गये। काफी देर बाद भी जब सोहिल वापस नहीं आया तो वारिस ने तलाश ...