विधि संवाददाता, सितम्बर 8 -- Court News: यूपी के प्रयागराज में साल 2008 के बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई में लगातार हो रही देरी पर अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर द्विवेदी की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने विवेचक (आईओ) राजकुमार शर्मा के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हैं। अदालत ने बिना कारण अनुपस्थित रहने पर विवेचक पर दो हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही उनके विरुद्ध जारी गैर-जमानती वारंट के अनुपालन के लिए गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी कीडगंज को निर्देशित किया है कि वह आवश्यक पुलिस बल के साथ वाराणसी जाकर विवेचक की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और उन्हें आगामी सुनवाई की तिथि 22 सितंबर 2026 को अदालत में पेश करें। मामला थाना कीडगंज के अपराध से संबंधित है, जिसमें धर्मेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य आरोपितो...