रांची, अगस्त 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड स्टेट बार कौंसिल चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के आधार पर अधिवक्ता महेश तिवारी का निर्वाचन रद्द करने के मामले में हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी ने रिटर्निंग अफसर के फैसले को पलट दिया है। कमेटी ने स्पष्ट किया कि नामांकन स्वीकार होने के बाद मतगणना के दौरान रिटर्निंग अफसर किसी प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर चुनाव से बाहर नहीं कर सकता। इसी आधार पर महेश तिवारी का निर्वाचन रद्द करने के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश और उसे बरकरार रखने वाले हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। हालांकि, तिवारी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बार कौंसिल के सदस्य बनने के योग्य हैं या नहीं, इसका फैसला अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ज...