रांची, मार्च 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड राज्य बार कौंसिल के चुनाव में वोटर को पांच प्रत्याशियों को मत दिए जाने के बाध्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार दिया और बार कौंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड बार कौंसिल को नोटिस जारी कर जवाबद दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। प्रार्थियों की ओर से बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव से संबंधित उस नियम को चुनौती दी गयी है, जिसमें हर वोटर को पांच प्रत्याशियों को मत देने की बाध्यता है। पांच से कम वोट डालने वालों का मत अवैध घोषित करने का प्रावधान है। बार कौंसिल का चुनाव 12 मार्च को है।
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