नई दिल्ली, अगस्त 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) को कोई भी एकतरफा प्रस्ताव पारित करने से रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह बार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता। याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यह मामला एसोसिएशन के आंतरिक कामकाज से जुड़ा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के लिए एससीबीए की चुनाव समिति से संपर्क करे। शीर्ष अदालत आशीष गोपाल गर्ग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। गर्ग ने एससीबीए के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रति एकजुटता दिखाई गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि एससीबीए को चुनाव होने तक कोई भी प्रस्ताव प...