नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) चुनाव से जुड़ी शिकायतें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली समितियों के समक्ष ही उठाई जाएं। इसी आधार पर अदालत ने 10 साल से कम प्रैक्टिस वाले वकीलों के लिए सीट आरक्षण की मांग खारिज कर दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया और विवादों की देखरेख उच्च शक्ति प्राप्त समितियां करती हैं। याचिकाकर्ता ने छह सीटें जूनियर वकीलों के लिए आरक्षित करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अधिवक्ता अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

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