पलामू, जून 24 -- मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर अनुमंडल के उप समाहर्ता-भूमि सुधार न्यायालय ने भूमि विवाद मामले में सदर अंचल अधिकारी स्तर से पारित दाखिल-खारिज आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी राजकिशोर प्रजापति एवं अन्य की अपील स्वीकार कर ली है। यह आदेश, मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बारालोटा मौजा स्थित खाता संख्या 84, प्लॉट संख्या 23 से संबंधित है। मेदिनीनगर-सदर के उप समाहर्ता-भूमि सुधार ने गत 19 जून को पारित अपने आदेश में कहा है कि मेदिनीनगर सदर अंचल अधिकारी का 20 अप्रैल 2026 का आदेश नियम एवं विधि के अनुरूप नहीं है। इसके आधार पर उक्त आदेश को निरस्त करते हुए राजकिशोर प्रजापति एवं अन्य की अपील स्वीकार कर ली गई। यह भी पढ़ें- पंजीकृत बिक्रीनामा कानूनी रूप से वैध, मामूली गलती पर नहीं किया जा सकता है संदेह- सुप्रीम कोर्ट अपी...