नई दिल्ली, अगस्त 6 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत कमर्शियल पायलट कैप्टन सुमित कमल कपूर के परिवार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में जनवरी 2026 में बारामती एयरक्राफ्ट क्रैश में उनकी मौत से जुड़े 85.6 लाख रुपये के बीमा दावे को जारी करने की मांग की गई है, क्योंकि बीमा कंपनी ने कथित तौर पर दावे को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिह की पीठ ने संबंधित प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की है। पीठ ने कैप्टन कपूर की विधवा अंजू कपूर व उनके बच्चों कैप्टन शिव कपूर व डॉ. सान्या कपूर वाधवा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- बीमा लेने के एक महीने बाद पति की मौत, कंपनी ने खारिज किया क्लेम; अब पत्नी को मिले 76 लाख रुपये याचिका में न्य...