लखनऊ, जून 18 -- लखनऊ, विधि संवाददाता।गोमतीनगर इलाके में किशोरी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी अमरजीत को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथी ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने की है।अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी अमजीत बाराबंकी के जरौली का रहने वाला है। पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त 2022 को गोमती नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादी ने बताया था कि अपने परिवार के साथ गोमती नगर स्थित झलियानपुरवा में छोटू के मकान मे किराए पर रहता है। घर के पास रहने वाले आरोपी अमरजीत ने करीब 6 माह पहले उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किया था तथा धमकी दी थी। कहा था कि किसी को कुछ बताओगी तो तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई की हत्या कर दूंगा। अदालत में आर...