रांची, फरवरी 26 -- रांची, संवाददाता। राज्य के नर्सिंग होम और अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए याचिका का निष्पादन कर दिया। अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड के अस्पतालों और क्लीनिकों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का अब व्यवस्थित ढंग से उठाव और निस्तारण हो रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समावेश देव ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में बोर्ड की ओर से बताया गया था कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट राज्य में लागू है और सभी नर्सिंग होम व अस्पताल इसके तहत पंजीकृत हैं। साथ ही बायो मेडिकल वेस्ट डिस्...