चाईबासा, मार्च 15 -- गुवा, संवाददाता। गुवा क्षेत्र के झारखंड खान समूह की खदानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने को लेकर चल रहे मामले में सीजीआईटी कोर्ट में सुनवाई के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। 13 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान सेल प्रबंधन की ओर से न तो कोई अधिकारी उपस्थित हुआ और न ही उनका अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद था। वहीं, झारखंड मजदूर संघर्ष संघ किरीबुरू के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार सेल प्रबंधन ने अपने लिखित प्रति उत्तर में कहा है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को एनजेसीएस के समझौते के तहत लागू किया जा रहा है। इस पर यूनियन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कोई भी समझौता स्टैंडिंग ऑर्डर को ओवरराइड नहीं कर सकता। स्टैंडिंग ऑर्डर एक वैधानिक प्रावधान है, जो औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश के नियम के तहत उन...