नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फर्जी मतदान और चुनाव में धांधली रोकने के लिए मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट और आइरिस-आधारित बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग पर केंद्र और भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने की सहमति जताते हुए कहा कि सभी पक्षों को नोटिस जारी किया जाए। शीर्ष अदलत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, याचिका में मांगी गई राहतों की प्रकृति को कुछ राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों के लिए विचाराधीन नहीं माना जा सकता। लेकिन क्या अगले संसदीय चुनावों और/या राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए इस तरह के उपाय अपनाए जाने चाहिए, इस पर विचार करना जरूरी है। यह भी पढ़ें- क्या मतदान केंद्रों पर लगेगा बायोमेट्रिक सिस्टम? ...