नई दिल्ली, मार्च 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को दी गई जमानत में हस्तक्षेप करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिवंगत नेता की पत्नी शहजीन जियाउद्दीन सिद्दीकी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के नौ फरवरी के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दिवंगत नेता की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन ने आरोप लगाया कि आकाशदीप के संबंध लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से थे, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार इस हत्या से जुड़ा हुआ है। हालांकि, पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर गौर कर चुका है और आरोपी की संलिप्तता साबित करने के लिए इसे अपर्याप्त पाया है।

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