नई दिल्ली, मई 14 -- Bihar Crime News: बिहार के भभुआ कोर्ट ने असम राइफल्स के सूबेदार मेजर शशिभूषण तिवारी की हत्या मामले में पिता-पुत्र सहित छह लोगों की उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हर सजायफ्ता पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फाइन की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है। इस मामले में एडीजे द्वितीय अजीत कुमार मिश्र की अदालत ने चैनपुर थाना क्षेत्र के मेढ़ निवासी दीनानाथ गोंड के बेटों श्रवण गोंड, राकेश गोंड तथा बचाऊ सिंह के पुत्र सुभाष सिंह, नचकू गोंड के पुत्र अर्जुन कुमार, चांद थाना क्षेत्र के बभनियांव निवासी कुमार गोंड के पुत्र अनिल गोंड एवं चैनपुर थाना क्षेत्र के तेनउरा निवासी सुदामा राम के पुत्र राजेश कुमार उर्फ राजेश राम को सजा दी है। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। फैसला आने में...