नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को इस साल मैसुरु दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने सवाल किया कि 'राज्य कैसे भेदभाव कर सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायामूर्ति संदीप मेहता की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें राज्य के फैसले के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। यह उत्सव 22 सितंबर से शुरू होगा। पीठ ने पूछा कि आपने याचिका क्यों दायर की? याचिका में क्या आधार लिया गया है? याचिकाकर्ता एच.एस. गौरव के वकील ने कार्यक्रम के दो पहलू हैं, एक उद्घाटन और दूसरा पूजा। राज्य का फैसला अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए...