रुद्रपुर, फरवरी 14 -- रुद्रपुर, संवाददाता। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने बाजपुर में 2015 में हुए मजदूर पप्पू हत्याकांड में साक्ष्यों के अभाव में पत्नी और प्रेमी को दोषमुक्त कर दिया है। दोनों पर अवैध संबंधों के चलते बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप था। आरोपी के अधिवक्ता विक्रमजीत सिंह एवं आरडी मजूमदार ने बताया कि गणेश घाट स्वार रामपुर निवासी मनोज कुमार ने थाना बाजपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसका बड़ा भाई पिछले चार सालों से बाजपुर में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था और भाई की पत्नी आरती के हकीम गंज स्वार यूपी के रहने वाले मलखान सिंह से अवैध संबंध थे। इसको लेकर भाई और भाभी में अक्सर विवाद होता रहता था। 22 अप्रैल 2015 की रात उसके बड़े भाई का शव थाना बाजपुर स्थित एक खेत में पड़ा मिला। जब पुल...
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