बहराइच, मई 16 -- बहराइच,संवाददाता। लखनऊ रोड से गोण्डा रोड तक प्रस्तावित बहराइच बाईपास निर्माण के लिए अधिग्रहीत की जा रही भूमि के संबंध में धारा-21 के तहत आपत्तियों की सुनवाई भूमि अध्याप्ति कार्यालय में आयोजित की गई। सुनवाई में योजना से प्रभावित 100 कृषक उपस्थित हुए। इस दौरान 22 खातेदारों ने आपत्तियां प्रस्तुत कीं, जिनमें अर्जन प्रभावित क्षेत्र में स्थित परिसंपत्तियों और प्रतिकर दरों को लेकर अलग-अलग मांगें रखी गई हैं। आपत्तियों का निस्तारण नगर मजिस्ट्रेट एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी राजेश प्रसाद द्वारा किया जाएगा। सुनवाई के दौरान प्रभावित खातेदारों को बताया गया कि भूमि का प्रतिकर निर्धारण भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के आधार पर होगा। यह भी पढ़ें- बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर हुई सुनवाई, 22 आपत्तियां परिसंपत्तियों की ...