भदोही, फरवरी 22 -- भदोही, संवाददाता। जुर्म स्वीकार करने पर बाइक सवार को दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा ना करने पर पांच दिनों का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि 18 नवंबर 2016 को शाम के समय करीब 3.50 बजे कोईरौना थाना क्षेत्र के होलईपुर के पास रोड पर बाइक चालक ने वादी मुकदमा एवं उनके पड़ोसी विकास पांडेय को जोरदार टक्कर मार दिया था। जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया था। उसके बाद साक्ष्यों को कोर्ट में पेश करने के बाद लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एपीओ अभिषेक कुमार पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायाधीश अरिजीत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ज्ञानपुर-भदोही ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी सुबाष शुक्ला निवासी बजापट्टी था...