मधुबनी, जनवरी 13 -- मधुबनी। राहगीर को ठोकर मारने के आरोप में चालक बिट्टू ठाकुर को कोर्ट ने दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चालक पर अलग-अलग धाराओं में 2500 रूपया जुर्माना भी लगाया है। बेनीपट्टी अनुमंडल न्यायालय के न्यायाधीश मो. शोएब की अदालत ने फैसला सुनाया। अभियोजन पदाधिकारी कमलेश चतुर्वेदी ने बाइक चालक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। सजायाफ्ता बिट्टू ठाकुर साहरघाट थाना के बैंगरा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ सड़क दुर्घटना में जख्मी उसी गांव के सुमन रंजन ने साहरघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियोजन पदाधिकारी श्री चतुर्वेदी के अनुसार 25 नवंबर 2020 की दोपहर सुमन रंजन सड़क से गुजर रहा था। इसी दौरान बैंगरा चौक से कुछ पहले बिट्टू ने बाइक से पीछे से सुमन रंजन को ठोकर मार दी। वह बुरी तरह जख्मी हो गए। पैर टूट गया। ...