इटावा औरैया, अप्रैल 16 -- इटावा। बाइक व मोबाइल लूटने वाले को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। घटना चार साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र में हुई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बकेवर निवासी सौरभ यादव ने बकेवर थाने में लूट की रिपोर्ट की दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसके भाई 23 अगस्त को बाइक से आ रहे तभी रास्ते में लुटेरों ने मार पीट कर उसके पास से बाइक व मोबाइल लूट लिए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने लूट की धाराओं में मामला दर्ज करके छानबीन की। तब अभिषेक यादव उर्फ टाइगर, कपिल यादव उर्फ गइया, शिवम कश्यप व रघुनंदन उर्फ रघु निवासी श्यामनगर नई मंडी के नाम प्रकाश में आए थे। यह भी पढ़ें- 16 साल बाद कोर्ट से आया फैसला, दो अभियुक्तों को पांच साल की सश्रम कारावास उनके पास से लूटी गई बाइक व मोबाइल बरामद करके जेल भेजा गया। पुलि...