धनबाद, मई 12 -- धनबाद। बाइक चोरी में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने आरोपी बैंक मोड़ निवासी अभिषेक शर्मा को दोषी करार दिया। अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई 13 मई को होगी। अभियोजक का संचालन अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने किया। प्राथमिकी आकाश महतो की शिकायत पर दर्ज की गई थी। 26 जुलाई 2025 को उनकी बाइक बैंक मोड़ से चोरी हो गई थी। सीसीटीवी की जांच में आरोपी को चोरी करते देखा गया था। पुलिस ने उसे दबोचा और उसकी निशानदेही पर बाइक धनबाद स्टेशन के दक्षिणी छोर पर स्थित पार्किंग से बरामद किया गया था। यह भी पढ़ें- कोर्ट पहुंचे दुकानदार की स्प्लेंडर बाइक गायब, नगर थाना में शिकायत दर्ज, सुबह पेड़ के नीचे खड़ी कर गए थे वाहन यह भी पढ़ें- वृंदावन योजना में चोरी का खुलासा, शातिर गिरफ्तार

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