बाइक चोरी के मामले में दो दोषी को ढाई की साल सजा, जुर्माना भी लगा
दुमका, जुलाई 16 -- दुमका, प्रतिनिधि।चोरी के 9 साल पुराने केस में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुप तिर्की की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए ढाई साल की सजा एवं जुर्माना की सजा सुनायी है। दोषी जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी बुदीलाल मुर्मू एवं डुमरिया गांव निवासी लखीराम हांसदा है। न्यायालय ने 5 गवाहों की गवाही पर फैसला सुनाया। सरकारी की ओर से पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजन शशिकांत ठाकुर ने बताया कि न्यायालय ने दुमका नगर थाना कांड संख्या 217/ 18 में दर्ज प्राथमिकी में धारा 379/ 411 में दोषी करार दिया। न्यायालय ने सूचक सीतलाल विकास कुमार के मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्तों को ढाई साल की सजा एवं 5 हजार जुर्माना किया। यह भी पढ़ें- Hapur News: न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई सजा जुर्माना ...
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