आगरा, सितम्बर 27 -- मोटर साइकिल चोरी के मामले में आरोपी सूरज उर्फ खोकी निवासी भरतपुर राजस्थान को कोर्ट ने दोषी पाया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष छह माह आठ दिन के कारावास एवं आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने वादी, विवेचक समेत गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी फहीम अंसारी निवासी रसूलपुर सराय ख्वाजा ने थाना शाहगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 27 फरवरी 2020 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटर साइकिल को चोरी कर ले गए। 13 मार्च 20 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दौरान विवेचना घटना का खुलासा करते हुए आरोपी समेत तीन को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी गई बाइक को फर्जी नंबर प्लेट लगी बरामद किया। पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं की बढ़ोत्तरी की। तीन अप...