कोलकाता, अप्रैल 24 -- पश्चिम बंगाल में बाइक पर बैन लगाने वाले चुनाव आयोग के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट ने हटा दिया है। उसने क्लास लगाते हुए कहा कि आयोग चुनाव के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के नाम पर बाइक चलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकता है। आयोग ने 20 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि वोटिंग से दो दिन पहले से शाम छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक बाइक पर पूरी तरह से बैन रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या फिर पारिवारिक कार्यक्रमों में ही अनुमति दी गई थी। जस्टिस कृष्ण राव ने चुनाव आयोग के इस बैन को हटा दिया। बार एंड बेंच के अनुसार, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम यह समझने में विफल रहे कि बाइक चलाने पर बैन क्यों लगाया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर अधिकारी बाइक चलाने पर बैन नहीं लगा सकते। कोर्...