सासाराम, नवम्बर 18 -- सासाराम। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर पत्नी के साथ मारपीट व प्रताड़ित करने के 11 साल पुराने मामले में एसडीजेएम सुधीर कुमार पासवान की अदालत ने पति करगहर थाना क्षेत्र के सिवन निवासी धनजी सोनी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में ससुर शिवकुमार सेठ, सास सविता देवी व ननद कंचन कुमारी को बरी कर दिया। मामले की प्राथमिकी बघैला थाना क्षेत्र के ऐघारा निवासी श्रीभगवान सेठ ने करगहर थाने में वर्ष 2014 में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में भगवान का कहना था कि उसने बेटी किरण देवी की शादी अभियुक्त के साथ तीन साल पहले की थी। दहेज में बाइक नहीं देने पर अभियुक्त बेटी के साथ मारपीट व प्रताड़ित करता था। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी चंद्र विकास ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्...
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