वृंदावन, अगस्त 26 -- वृंदावन के श्रीबांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। साथ ही निर्देश दिया कि चढ़ावे का एक-एक पैसा दान पेटियों में या मंदिर के ऑनलाइन कोष में जमा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चस्तरीय समिति की स्टेटस रिपोर्ट पर दी गईं वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की दलीलों पर गौर किया। मनिंदर सिंह ने तस्वीरें अदालत के सामने रखते हुए कहा कि बहुत गंभीर समस्याएं हैं और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवायतों के भंडारी श्रद्धालुओं से सीधे तौर पर चढ़ावा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, "एक वीडियो है। तीन लोग पारंपरिक दान पेटी के सामने खड़े हैं और श्...