बांका, मार्च 10 -- बांका, एक संवाददाता।सोमवार को एडीजे षष्ठम सह विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत ने रजौन थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बेच देने के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले को लेकर रजौन थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव निवासी संजय दास ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री का गांव के ही राजेश कुमार दास, बिट्टू कुमार दास एवं नूतन देवी ने अपहरण कर लिया और उसे कहीं दूर ले जाकर बेच दिया। जांच के दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि नाबालिग लड़की को उत्तर प्रदेश में करीब डेढ़ लाख रुपये में ...
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