महोबा, मार्च 20 -- महोबा,संवाददाता।जेठ द्वारा बहू के साथ मारपीट करने व चाकू से हमला बोलने के मामले में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाते हुए 14 हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कबरई थाना के उटियां गांव निवासी मंजू ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 13 जून 2021 को उसके बड़े पापा भगवानदीन ने घर में पानी भरने के विवाद पर मां जयंती के साथ गाली गलौच की विरोध करने पर पेट में चाकू से हमला बोल दिया जिससे मां गंभीर रुप से घायल हो गई। उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां उपचार दौरान मौत हो गई पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए पत्रावली कोर्ट में प्रस्तुत की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम ध्रुव राय ने फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधि...
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