उरई, फरवरी 25 -- उरई। वर्ष 2015 में अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर बहू को मिट्टी का तेल डालकर जलाने के मामले में दोषी पाई गई सास को अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने सात साल के कारावास की सज़ा सुनाई। इसके अलावा 11000 के अर्थ दंड भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हिरदेश पांडे ने बताया तेज बहादुर सिंह निवासी कटनी थाना घाटमपुर कानपुर नगर ने कुठौंद थाने में 26 अप्रैल 2015 को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि 22 वर्षीय बेटी मोहिनी देवी की शादी 1 मई 2014 को रोहित सिंह निवासी शेखपुर बुजुर्ग थाना कुठौंद के साथ हुई थी। शादी में उसने क्षमता के अनुसार दान दहेज दिया और बेटी को विदा किया, लेकिन ससुराल जाने के कुछ दिन बाद बेटी मोहिनी को ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग कर परेशान करने लगे...