बिहारशरीफ, अगस्त 27 -- बहू की हत्या में पति व ससुर को उम्रकैद गला दबाकर की गई थी बहू की हत्या सेवानिवृत दारोगा हैं ससुर सोहसराय थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।

हत्या का मामला बहू की गला दबाकर हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपित ससुर (सेवानिवृत्त दारोगा) एवं पति को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार ने सजा का ऐलान किया। आरोपित ससुर केशव प्रसाद यादव व पुत्र विकास कुमार स्थानीय सोहसराय थाना क्षेत्र के मगध कॉलोनी का निवासी है।

गवाही और सबूत अभियोजन की ओर से एसएम असलम ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बता...