हरदोई, अगस्त 29 -- हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने बेनीगंज थानाक्षेत्र के सरोज देवी हत्याकांड में आरोपित 80 वर्षीय ससुर गोकरन दास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गोकरन दास ग्राम ढकिया कला का निवासी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी माया प्रकाश की पत्नी सरोज देवी (35) का विजय के साथ उठना-बैठना और आना-जाना था। शराब पीने-पिलाने को लेकर मृतका के पति और उसके पुत्र करन ने दोनों को मना किया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर 20 जून 2025 को विजय ने बेला बाबा मंदिर के पास नहर किनारे चमनलाल के यूकेलिप्टिस बाग में सरोज के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में मृतका के ससुर गोकरन दास को भी आरोपित किया। बचाव पक्ष ने गोकरन दास को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि पुलिस ने करीब 14 माह बाद उसे कथित ...