जमशेदपुर, अगस्त 29 -- परसूडीह की सरिता देवी की हत्या का दोष गुरुवार को एडीजे-पांच की अदालत में गुरुवार को सास उर्मिला और ननद कंचन के खिलाफ सिद्ध हो गया। दोनों के खिलाफ सजा पर अदालत में सुनवाई 8 सितंबर को होगी। बताया जाता है कि 26 दिसंबर 2024 को सरिता देवी की सिर में चोट लगने से मौत हुई थी। इससे सास और ननद के खिलाफ मसाला पीसने वाले पत्थर से सिर में मारकर हत्या करने का आरोप लगा था। लेकिन आरोपी पक्ष किचन में गिरकर जख्मी होने का दावा कर रहे थे। अदालत में आरोप पत्र के 10 गवाहों का परीक्षण होने से दोष सिद्ध हुआ है।

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