नई दिल्ली, जुलाई 31 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय में '‌बहुविवाह' की प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में साथ ही शरीयत के तहत मुस्लिम महिलाओं के लिए समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। ‌मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगने के साथ ही, मामले को पहले से ही इसी तरह की लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। महिला अधिकार कार्यकर्ता जाकिया सोमन, डॉ. नूरजहां सफिया नियाज और अन्य लोगों की ओर से दाखिल याचिका में ‌मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की धारा 2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है क्योंकि यह बहुविवाह को मान्यता देती है और उसे वैध ...