नोएडा, मई 25 -- ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। शहर में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से लेकर 135 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फ्लैटों के आव allotियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसके जरिए आवंटी बकाया प्रीमियम और लीज डीड के विलंब शुल्क के ब्याज पर शुल्क से राहत प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण ने इसका कार्यालय आदेश 22 मई को जारी कर दिया है। योजना की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। बीते दो मई को प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में बहुमंजिला फ्लैटों के आव allotियों के लिए बकाया प्रीमियम और लीज डीड के विलंब शुल्क के ब्याज पर राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दी गई थी। ओटीएस के अंतर्गत आव allotियों से बकाया प्रीमियम धनराशि पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक जिन फ्लैटों की रजिस्ट्री नही...