गुमला, जून 2 -- गुमला, संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) अजीत कुमार की अदालत ने वर्ष 2010 के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी रवि उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी घाघरा थाना क्षेत्र के मलगो पोखरा टोली का निवासी है। मामले में सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय रजक ने पैरवी की।जानकारी के अनुसार छह जून 2010 को जमीन विवाद को लेकर गांव के बुधदेव उरांव और उसके पुत्र अनिल उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक बुधदेव उरांव की पत्नी सुमरी देवी ने घाघरा थाना में रवि उरांव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि रवि उरांव दोनों को घर से उठाकर गांव से कुछ दूर ले गया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते ...