बदायूं, अगस्त 21 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक दिनेश तिवारी ने नाबालिग लड़की को बहलाफुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 30 हजार रुपए जुर्माना डाला। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा 22 मार्च 2018 को बिसौली कोतवाली में तहरीर प्रस्तुत दी। बताया पांच रवरी 2018 को वह और उसकी पत्नी खेतों में काम करने के लिए गए थे। घर में उनकी गैर मौजूदगी में देव सिंह जो हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में मेहनत मजदूरी करता था, मेरे घर आया था। मेरी 15 साल छह माह की बेटी माह को बहलाफुसला कर ले गया। काफी तलाश किया नहीं मिल रही है। बेटी क...