मुजफ्फरपुर, फरवरी 25 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के शिवराहां चतुर्भुज गांव में 35 वर्ष पहले जमीन कब्जा का विरोध करने गई बसंती देवी को पेड़ से बांध दिया गया था। उसे छुड़ाने पहुंचे उसके भाई कुंवर राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पांच आरोपितों को दोषी करार दिया गया है। दोषियों में शिवराहां चतुर्भुज गांव के बैद्यनाथ राय, रामबलम राय, महंत राय, रामचंद्र पासवान व सहदेव राय शामिल हैं। सेशन ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम आलोक कुमार पांडेय ने मंगलवार को पांचों को दोषी करार दिया। वहीं, इस मामले के एक आरोपित लखी राय को कोर्ट ने बरी कर दिया। सजा की बिंदू पर सात मार्च को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार पांडेय ने 11 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। लाइसेंसी बंदूक से म...