रामपुर, जुलाई 1 -- रामपुर। बहन की गैर इरादतन हत्या में भाई को दोषी करार देते हुए अदालत ने आठ साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। मालूम हो कि बिलासपुर कोतवाली के देवीपुरा गांव के मझरा में 20 जुलाई 2022 को एक महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट मृतका के पिता दान सिंह ने दर्ज करायी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका सगा बेटा रंजीत शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा था, जिसे बचाने के लिए जब उसकी बहन नन्हीं आगे आयी तो रंजीत ने अपनी बहन को भी लात-घूसों से मारा, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। यह भी पढ़ें- बहन की हत्या में भाई को आठ साल की कैद बाद विवेचना पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसका ट्रायल एडीजे-1 की कोर्ट में चला। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद अ...