नई दिल्ली | हेमलता कौशिक, दिसम्बर 9 -- उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद ने मंगलवार को अदालत में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। खालिद हिंसा साजिश के मामले में आरोपी है।दूसरे आरोपियों के साथ उस पर भी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत इस याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगी। उमर खालिद ने 14 से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है। दो साल पहले उमर खालिद को उसकी दूसरी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत एक मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। उसकी जमानत अर्जी उ...