नई दिल्ली, मई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बारे निर्णय नहीं लेने पर कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि 'अब बहुत हो गया, अब और नहीं। राज्य सरकार मंत्री शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बारे में निर्णय लें।' मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने भाजपा नेता विजय शाह के इस आपत्तिजनक बयान को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह टिप्पणी तब की, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मंत्री विजय शाह सैन्य अधिकारी की तारीफ करना चाह रहे थे, लेकिन वह कुछ और कह गए। मेहता ने पीठ से कहा कि मैं मंत्र...