बगहा, जुलाई 23 -- बेतिया। परिवहन विभाग ने सभी सरकारी और निजी बसों में फर्स्ट एंड किट रखना अनिवार्य कर दिया है । कंडक्टर जरूरत पड़ने पर यात्रियों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएंगे। सभी स्कूल बसों, वैन और अन्य छात्र परिवहन वाहनों में भी फर्स्ट और किट रखनी होगी। जांच के दौरान यदि किसी वाहन में किट नहीं मिली या अधूरी पाई गई, तो संबंधित वाहन संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ अमित राज ने बताया कि सड़क दुर्घटना, यात्रा के दौरान अचानक तबियत बिगड़ जाना या बच्चों के घायल होने जैसी घटनाओं में शुरुआती उपचार बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए बसों और स्कूल वाहनों में किट जरूरी है। यह भी पढ़ें- चार स्कूली वाहन जब्त, 13 का चालान यह भी पढ़ें- Haridwar News: सुरक्षा मानकों में खामिल मिलने पर 45 स्कूल वाहनों के चालान

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