बागपत, जनवरी 20 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बदरखा गांव में हुए बवाल की आरोपी महिला परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बदरखा गांव निवासी प्रवेंद्र ने गत 26 अक्तूबर को छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि गोवर्धन पर्व पर पटाखे जलाने को लेकर पड़ोसी मेहरदीन ने अपने परिवार व अन्य युवकों के साथ मिलकर उके परिवार पर हमला कर दिया। इसमें प्रवेंद्र, होमगार्ड अरविंद समेत दस लोग घायल हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मेहरदीन, यामीन, सलीम, वसीम, शादीन, इस्लाम, समीर, सैम, सादा उर्फ शमशाद, आसमोहम्मद, आसु, आसिफ, शबनम, परवीन, शकीला समेत 16 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस मामले में आरोपी महिला परवीन ने अग्रिम जमानत याच...